छत्तीसगढ
*ias अनिल टुटेजा को नहीं मिली जमानत…*

बिलासपुर Hindu Times
पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. टुटेजा पर शराब नीति घोटाले, अवैध कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा है. ईडी ने 2024 में पीएमएलए मामले में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,100 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को शराब सिंडिकेट का सरगना करार दिया है.
एजेंसी ने अदालत में दिए अपने बयान में दावा किया कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय शराब सिंडिकेट चलाने के लिए राज्य प्रशासन के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, और उन्हें मामले में सह-आरोपी अनवर ढेबर के साथ सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है!
