छत्तीसगढ

*विभागीय छोटी सजा पर सिर्फ एक वर्ष तक ही रोका जा सकता है प्रमोशनः हाईकोर्ट*

हिन्दू टाइम्स न्यूज़ बिलासपुर. हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय लघुदंड के प्रभाव के एक वर्ष बाद प्रमोशन बाधित नहीं किया जा सकता। रायपुर निवासी सब इंस्पेक्टर एफडी साहू को जगदलपुर में सेवा के दौरान लापरवाही पर एक साल की वेतनवृद्धि रोकी गयी थी।इससे नाराज साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 2016 से पुलिस इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देने के निर्देश दिए।

इस प्रकार के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संतोष पांडे से हिन्दू टाइम्स की चर्चा हुई। उनका कहना था कि शासकीय विभागों मे आज भी बहुत से अफसरों को नियमो की जानकारी नही होना भी इन सब मामलों का कारण है।साथ ही उच्च अफसरों की मनमानी की वजह से भी कनिष्ठ अफसरों व कर्मचारियों को त्रस्त किया जाता है।सत्ता में बैठी सरकार को इन सब मामलों को लेकर भी जांच करनी चाहिए।आखिर ऐसे विवादों की वजह से न्यायालय में केस बढ़ते है।अगर सरकार इन सब मामलों का समाधान स्वयं ही कर ले तो पीड़ित अफसरों व कर्मचारियों का मामला कोर्ट तक नही आएगा।सरकार के पास सारा सिस्टम होने के बाद भी ऐसे मामले न्यायालय तक आ ही जाते है।सरकारी विभाग में ऐसी गलतियों पर भी सजा का प्रावधान करना चाहिए।जिस अधिकारी की गलती की वजह से पीड़ित अधिकारी को न्यायालय जाकर न्याय लाना पड़ा हैउच्च पदों पर बैठे ऐसे मदमस्त व अज्ञानी अफ़सर के ऊपर निलंबन के साथ कड़ी कार्रवाही की जानी चाहिए।

Anil Mishra

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