छत्तीसगढ

*न्यायालय ने ट्यूशन टीचर को सुनाई साल की सजा, छेड़छाड़ मामले में दोषी करार हुआ हामिद अली……*

हिन्दू टाइम्स रायपुर/दुर्ग

दुर्ग जिले में न्यायालय ने ट्यूशन टीचर को सुनाई  साल की सजा, छेड़छाड़ मामले में दोषी करार हुआ हामिद अली

जिले में ट्यूशन के दौरान एक टीचर ने 11 साल की बच्ची से गंदी हरकत की है। घटना 12 फरवरी 2024 की है। जहां बच्ची हामिद अली (50 वर्ष) के घर पर उर्दू और अरबी का ट्यूशन पढ़ने जाती थी तभी उसने बच्ची से अश्लीलता की थी। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। बच्ची ने परिजनों को पूरी बात बताई जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज हुआ। मामला जिला कोर्ट में चल रहा था। जिस पर फैसला आया है। आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

फोकटपारा कसारीडीह वार्ड 44 का रहने वाला आरोपी हामिद अली के घर कई बच्चियां ट्यूशन पढ़ने जाती थीं। 12 फरवरी को नाबालिग बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई, लेकिन उस समय घर में कोई नहीं था। अकेला पाकर हामिद अली बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची ने विरोध किया तो उसने उसे धमकी दी। इसके बाद बच्ची ट्यूशन से घर चली गई। अगले दिन बच्ची फिर आई और उसने ये बात किसी को नहीं बताई।

इससे हामिद अली उसे और ज्यादा परेशान करने लगा।नाबालिग परेशान होकर अपनी मां को पूरी बात बताई। बच्ची ने कहा अब वो उस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएगी। उर्दू के गुरुजी गंदे है और गंदी हरकतें करते है। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे। विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा से मिली जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई न्यायाधीश अनीश दुबे की कोर्ट में की गई। उन्होंने हामिद अली को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया और 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हुई थी।

 

Anil Mishra

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